मेडिकल व्यापारियों को ऑनलाइन लाइसेंस के नियमों में मिली छूट
लखीमपुर खीरी। मेडिकल व्यापारियों को ऑनलाइन लाइसेंस सिस्टम में आ रही समस्याओं को देखते हुए शासन ने नियमों में ढील दी है। संबंधित प्रतिष्ठान की भंडारण व्यवस्था (गोदाम) और किरायानामा अपलोड करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने 30 नवंबर 2018 तक ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करने के आदेश दिए हैं।
ड्रग इंस्पेक्टर सुनील कुमार रावत ने बताया है कि जनपद के सभी मेडिकल स्टोर और उन पर कार्यरत फार्मेसिस्ट/कांपीटेंट पर्सन का पंजीकरण ऑनलाइन औषधि विक्रय लाइसेंस सिस्टम पर अपलोड कराया जा रहा है। इस दौरान केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट संगठन ने व्यवहारिक कठिनाइयों का जिक्र करते हुए राज्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था। जिसके बाद आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन समेत केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट संगठन के पदाधिकारियों संग बैठक में ऑनलाइन लाइसेंस सिस्टम में आ रही दिक्कतों को दूर करने का निर्णय लिया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि ऑनलाइन लाइसेंस सिस्टम का सरलीकरण करते हुए ऑफलाइन लाइसेंस की पोर्टल पर फीड करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें संबंधित प्रतिष्ठान की भंडारण व्यवस्था और किरायानामा अपलोड करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। डीआई ने कहा है कि सरलीकरण से ऑनलाइन लाइसेंस अपलोड करने में तेजी आएगी।