लखीमपुर खीरी। जिला अधिवक्ता संघ ने शनिवार को आम सभा के बाद वकीलों की कल्याणकारी योजना को मंजूरी दे दी है। अध्यक्ष रमेश वर्मा ने बताया कि प्रेक्टिशनर वकील के लिए बीमारी की आपात स्थितियों में कल्याणकारी कोष से राहत प्रदान किए जाने की योजना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिस पर परिचर्चा के बाद सदन ने नियमावली को मंजूरी दे दी है।
अधिवक्ता संघ के महामंत्री अश्वनी कुमार मिश्र ने जिला अधिवक्ता संघ सभागार में बैठक का संचालन करते हुए अधिवक्ता कल्याणकारी योजना का प्रारूप पेश किया। साथ ही प्रारूप के बाबत आए सुझाव और आपत्तियों की जानकारी सदन को दी। मीडिया प्रभारी अफसर अली ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं की परिचर्चा के बाद जिला अधिवक्ता संघ ने अधिवक्ता कल्याणकारी योजना की नियमावली 2019 को मंजूरी दे दी है, जो आठ अप्रैल से लागू मानी जाएगी। इस तरह की पहली योजना लागू की गई है।
न्यायिक कार्य से विरत रहे अधिवक्ता
शनिवार को जिला अधिवक्ता संघ की ओर से आम सदन में परिचर्चा के लिए सुबह से ही न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया जा चुका था, लिहाजा वकील अदालती सुनवाई से विरत रहकर परिचर्चा में भारी संख्या में सम्मिलित रहे।