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डीआईओएस ने कोचिंग सेंटरों पर कसा शिकंजा

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लखीमपुर खीरी। गुजरात के सूरत की कोचिंग में हुए अग्रिकांड के बाद डीआईओएस ने कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उन्होंने कोचिंग सेंटर के संचालकों को अग्निसुरक्षा उपकरण लगाकर पंजीकरण कराने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि निरीक्षण में पंजीकरण होने के बावजूद सुरक्षा उपकरण न मिलने पर पंजीकरण निरस्त कर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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मुंबई अहमदाबाद हाइवे पर स्थित एक बहुमंजिला इमारत में संचालित कोचिंग में आग लगने से 18 छात्रों की मौत और 17 के घायल होने के बाद जिले के अधिकारी भी सतर्क हो गए हैं। डीआईओएस डॉ. आरके जायसवाल ने कोचिंग संचालकों को अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संचालकों से कहा कि कोचिंग सेंटर में पर्याप्त खिड़कियां हो, आपात स्थिति के लिए आपातकालीन दरवाजा सहित अग्रिशमन सुरक्षा यंत्र भी अनिवार्य लगे होने चाहिए। निरीक्षण के समय अव्यवस्थाएं मिलने पर पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।

अग्निसुरक्षा यंत्र न मिलने पर पंजीकरण होगा निरस्त
डीआईओएस ने पंजीकृत कोचिंग सेंटर संचालकों को हिदायत दी है कि निरीक्षण के समय अग्रिशमन यंत्र न मिलने की दशा में पंजीकरण निरस्त कर एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी।
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260 का ही पंजीकरण
डीआईओएस कार्यालय के कोचिंग पंजीकरण प्रभारी उमाकांत मिश्रा ने बताया कि अब तक सिर्फ 260 कोचिंग का ही पंजीकरण हुआ है, जबकि समय-समय पर पंजीकरण के लिए चेतावनी जारी की जाती रहीं। उन्होंने बताया कि इसमें से एक भी कोचिंग में अग्नि सुरक्षा उपकरण नहीं लगे हैं। जल्द ही अभियान शुरू कर कोचिंगों का निरीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी।
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