फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kushinagar News: दो दोषियों को तीन वर्ष का कारावास

Fri, 14 Nov 2025 02:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
विज्ञापन
विज्ञापन
पडरौना। आपरेशन कन्विक्शन के तहत नेबुआ नौरंगिया पुलिस के प्रभावी पैरवी से मारपीट में हुई मौत के मामले में आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने तीन-तीन वर्ष सश्रम की सजा सुनाई है। साथ में प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन

वर्ष 2016 में नेबुआ नौरंगिया के मड़ार बिंदवलिया दुसाधी पट्टी में मारपीट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो­ गई। इस मामले पुलिस व मानीटरिंग सेल ने पैरवी की। इसके आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या तीन ने साक्ष्यों के अवलोकन के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर सगे भाई अनिल व मिट्ठू को तीन-तीन वर्ष की सजा की सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें