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Kushinagar News: 4,000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेंगे कारोबारी

Sun, 23 Aug 2026 02:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
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पडरौना। चीनी के दाम में हो रहे इजाफा को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। चीनी के कारोबारियों पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी गई है। 30 नवंबर तक कोई भी डीलर चीनी की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक उसका भंडारण नहीं कर सकेगा। किसी भी समय किसी भी स्थान पर 4,000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रखा जा सकेगा।
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डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि खाद्य एवं रसद विभाग के निर्देश के क्रम में सभी चीनी डीलरों को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराकर अपने स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी। स्टॉक की जानकारी प्रत्येक शुक्रवार को नियमित रूप से अपडेट करनी होगी। स्टॉक लिमिट सरकार के खाते पर लागू नहीं होगी। इसी तरह राज्य सरकार की ओर से नामित डीलरों या अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर दुकानों पर वितरण के लिए रखे गए स्टॉक पर भी यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। स्टॉक लिमिट के अनुपालन और चीनी के भंडारण की जांच के लिए जिले की छह तहसीलों में टीमें गठित की गई हैं। पडरौना, खड्डा, तमकुहीराज, कप्तानगंज, कसया और हाटा तहसील में संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में टीम काम करेगी। टीम में विपणन निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक और खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। डीएम ने गठित टीमों को नियमित जांच और निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। टीमों को कार्रवाई की सूचना प्रतिदिन जिला खाद्य विपणन अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराने को कहा गया है।
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