पडरौना। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में एडीएम वैभव मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए फाॅर्म छह के साथ घोषणा पत्र भरना जरूरी है। इसमें आवेदक का नाम, सही पता, फोटो, मोबाइल नंबर होना जरूरी है।
इसमें आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षिणिक प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि अंकित हो), भारतीय पासपोर्ट अथवा जन्म तिथि के प्रमाण हेतु कोई अन्य वैध दस्तावेज जरूरी है। इनमें से कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है तो 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के आवेदकों को माता-पिता अथवा शिक्षक के हस्ताक्षरयुक्त शपथ पत्र के साथ बीएलओ, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दे सकते हैं।
माता-पिता जीवित न हों तो ग्राम प्रधान, नगर निगम अथवा नगर पंचायत सदस्य द्वारा प्रदत्त आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। वहीं, 21 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के आवेदक केवल अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र के लिए पानी, बिजली अथवा गैस कनेक्शन का कम से कम एक वर्ष पुराना बिल, आधार कार्ड, राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक अथवा डाकघर की वर्तमान पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख, पंजीकृत किराया पट्टा विलेख अथवा पंजीकृत विक्रय विलेख मान्य होंगे।
यदि कोई भी अभिलेख उपलब्ध न हो तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थलीय सत्यापन कराया जाएगा। बताया कि नोटिस के उत्तर में प्रस्तुत किए जाने वाले 13 अभिलेख जन्म तिथि अथवा जन्म स्थान के प्रमाण हेतु कोई एक अभिलेख प्रस्तुत करना जरूरी होगा।