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Kushinagar News: नाबालिग की हत्या के दोषी को उम्रकैद

Wed, 21 Jan 2026 01:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
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पडरौना। नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म कर उसकी गला दबाकर हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय (पोक्सो एक्ट) दिनेश कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर पांच लाख रुपये का अर्थदंड से दंडित किया। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग को मठिया गांव निवासी छोटेलाल मुसहर नौ सितंबर 2015 को गांव के बाहर गन्ने के खेत में ले गया, उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दिया था। विद्यालय से घर लौटते समय नाबालिग छात्रा के साथ रास्ते में घटना का आरोपी अंजाम दिया था। पुलिस इस मामले में हत्या और पाक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज किया था।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन व अजय कुमार ने कुल 16 गवाहों को पेश किया। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसका अर्थ शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास बताया गया।
साथ ही लगाए गए अर्थदंड की राशि में से 80 प्रतिशत पीड़िता के पिता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया गया।
अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि यह अपराध न केवल पीड़िता के नारीत्व और सम्मान पर आघात है, बल्कि उसके जीवन को असमय समाप्त कर देने वाला अमानवीय कृत्य भी है, जिसका घाव पीड़िता के परिवार को जीवनभर पीड़ा देता रहेगा।
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