कुशीनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार ने अहिरौली बाजार के साकिन भलुहा के रहने वाले आरोपी शिवा पुत्र रत्नन साहनी को मासूम से दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष की सश्रम कारावास और ढाई लाख रुपये जुर्माना लगाय है। सजा के साथ न्यायालय ने आदेश दिया कि यह अर्थदंड पीड़िता के माता-पिता को चिकित्सीय व्यय और पुनर्वास के लिए प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जाएगा।
पीड़िता के अभिभावक की तरफ से थाने तहरीर दी गई थी कि 19 फरवरी 2021 को उसकी छह वर्षीय बेटी को शिवा बहला-फुसलाकर सरसों के खेत ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों को पेश किया गया। संवाद