फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kushinagar News: किशोरी को भगाने के आरोपी की जमानत खारिज

Thu, 15 Jan 2026 01:35 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
विज्ञापन
विज्ञापन
पडरौना। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। आरोपी करीब एक माह से न्यायियक अभिरक्षा में है। वादीनी मुकदमा एक महिला ने कुबेरस्थान पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी नाबालिग बेटी को आरोपी बहला-फुसलाकर कर शादी का झांसा देकर भगा ले गया। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन

आरोपी ने बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार त्यागी की न्यायालय में अपनी जमानत याचिक प्रस्तुत किया, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें