कप्तानगंज। किसानों का करोड़ों रुपये का बकाया भुगतान करने का पक्ष देने पर हाईकोर्ट ने अप्रैल माह तक नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। किसानों का बकाया भुगतान करने के लिए प्रशासन चीनी मिल की चल और अचल संपत्ति नीलाम करने का निर्णय लिया था, क्योंकि बंद पड़ी चीनी मिल किसानों का बकाया भुगतान नहीं कर रही थी। कप्तानगंज चीनी मिल किसानों की ओर से बेचे गए गन्ना का करोड़ों रुपये बकाया होने के कारण बंद हो गई थी। इसके लिए किसानों का आंदोलन लंबे समय से चल रहा था। प्रशासन ने किसानों का बकाया भुगतान करने के लिए चीनी मिल की चल और अचल संपत्ति को बेचने का निर्णय लिया। चीनी मिल मालिक ने हाईकोर्ट इलाहाबाद का दरवाजा खट खटाया और किसानों को अप्रैल तक तीन किश्तों में भुगतान करने का समय मांगा। भुगतान करने की चीनी मिल की ओर से तैयार की गई प्लानिंग भी हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई। हाईकोर्ट ने चीनी मिल की नीलामी पर रोक लगाते हुए अप्रैल तक समय देने का आदेश दिया है। फरवरी माह में करीब सात करोड़ रुपये, 11 करोड़ रुपये मार्च माह में और बाकी रुपये का भुगतान अप्रैल माह तक किया जाएगा।
कार्यकारी अध्यक्ष राकेश सक्सेना ने बताया कि अप्रैल माह तक किसानों का संपूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान करते हुए अगली पेराई सत्र में चीनी मिल चलाई जाएगी, क्योंकि किसानों की खुशहाली चीनी मिल मालिक की खुशहाली होगी।