पडरौना। हत्या के प्रयास के मामले मेंतीन लोगों को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो सत्यपाल सिंह प्रेमी के न्यायालय ने मारपीट, धमकी व हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं के तहत थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर में दर्ज मामले में आरोपियों फारुख, सिराजुद्दीन व कियामुद्दीन निवासी कोटवा करजही थाना पटहेरवा को सात साल की सश्रम कारावास की सजा के साथ प्रत्येक को 14500 रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है।
वादी वकील अंसारी ने 16 नवंबर 2004 को थाना पटहेरवा में लिखित तहरीर दी थी कि 16 नवंबर 2004 को सुबह आठ बजे दिन में वह अपने दरवाजे पर था। इसी दौरान पहले की रंजिश को लेकर सरबजीर हसन, जैनुद्दीन, अजहरुद्दीन व अन्य ने एक राय व गोलबंद होकर गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे व राॅड से मार-पीटकर उसे घायल कर दिया। इस संबंध में संबंधित थाने में सरबजीर हसन, फारूख, अजहरुद्दीन, कियामुद्दीन व सिराजुद्दीन पर केस दर्ज किया गया।
विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान आरोपी सरबजीर की मौत हो गई तथा आरोपी अजहरुद्दीन को बाल अपचारी घोषित कर पत्रावली अलग कर दिया गया। अन्य आरोपियों के संबंध में विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 2 सत्यपाल सिंह प्रेमी की न्यायालय में हुआ। न्यायालय ने तीन लोगों को दोषी करार देते हुए सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व प्रत्येक को 14500 अर्थ दंड से दंडित किया है। सजायाफ्ता वारंट बनाकर जिला कारागार देवरिया भेजा गया है।