पडरौना। जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट वैभव मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 26 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन द्वारा यह कदम आगामी त्योहारों-चेहल्लुम, 15 अगस्त, ईद-ए-मिलाद (बारावफात) सहित विभिन्न परीक्षाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित आयोजन को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। आदेश के अनुसार जनपद की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में ऐसी कोई भी गतिविधि पर प्रतिबंध रहेगी जिससे लोक व्यवस्था, शांति या सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना हो। सार्वजनिक मार्गों को अवरुद्ध करना और आवागमन बाधित करना पूर्णतः वर्जित रहेगा। बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन अथवा जनसभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर भी रोक रहेगी, हालांकि पारंपरिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों को इससे छूट दी गई है। परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षा केंद्रो के 100 मीटर दायरे में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोबाइल फोन एवं नकल से जुड़े उपकरणों के उपयोग पर सख्त रोक रहेगी।