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Kushinagar News: 27 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू, बिना अनुमति सभा-जुलूस पर रोक

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परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंध, बाहरी व्यक्तियों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रवेश पर रोक
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पांच से अधिक लोगों के जुटने पर रोक, सभा, जुलूस और प्रदर्शन के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी
रात 10 से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर प्रतिबंधित, सोशल मीडिया पर सद्भाव बिगाड़ने वाले संदेश प्रसारित करने पर भी रोक
पडरौना। आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से 27 दिसंबर 2026 तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।
एडीएम ने बताया कि जिले में सड़क जाम करने, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक परिवहन और दुकानों को जबरन बंद कराने पर रोक रहेगी। किसी भी स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन आयोजित नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, परंपरागत धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी।
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सार्वजनिक स्थानों पर आपत्तिजनक, अश्लील या सांप्रदायिक भाषण देने और नारेबाजी करने पर रोक रहेगी। सोशल मीडिया पर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले संदेश प्रसारित करने और अफवाह फैलाने की भी अनुमति नहीं होगी। नई धार्मिक परंपरा शुरू करने या परंपरागत मार्ग में बदलाव करने पर प्रतिबंध रहेगा। साउंड का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक नहीं किया जा सकेगा।
बिजली के अवैध कटिया कनेक्शन तथा वाहनों पर अनधिकृत लाल-नीली बत्ती, हूटर और काली फिल्म लगाने पर भी रोक लगाई गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। एडीएम ने सभी उप जिला मजिस्ट्रेटों को शांति समिति की बैठकें आयोजित करने और संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कराने के निर्देश दिए हैं।
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परीक्षा केंद्रों के आसपास भी प्रतिबंध

निषेधाज्ञा के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा स्थल पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और शस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी। लाठी, डंडा, बल्लम, फरसा, धारदार हथियार और आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर रोक रहेगी। घरों की छतों पर ईंट, पत्थर या तेजाब जैसी वस्तुएं एकत्र करने की भी मनाही है। प्रशासन ने लोगों से निषेधाज्ञा का पालन करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।
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