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Kushinagar News: सिर्फ 10 यूनीपोल वैध, अवैध होर्डिंग बेहिसाब

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पडरौना। पडरौना शहर में चौराहों से लेकर फुटपाथ और डिवाइडर तक होर्डिंग व बैनर लगे हैं। नगर पालिका के रिकॉर्ड में विज्ञापन के लिए महज 10 यूनिपोल पंजीकृत हैं शेष अवैध हैं। अवैध होर्डिंग की संख्या का कोई अधिकृत आंकड़ा नहीं है। नियमों की अनदेखी से यातायात और पैदल राहगीरों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है।
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शहर की सड़कों को व्यवस्थित रखने, यातायात सुचारु बनाने और सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल के लिए नियम तो तय हैं लेकिन सड़कों पर लगे होर्डिंग की कतारें इन नियमों की हकीकत बयां कर रही हैं। प्रमुख चौराहों से लेकर फुटपाथ तक विज्ञापन बोर्ड नजर आते हैं। कहीं सड़क किनारे तो कहीं डिवाइडर पर होर्डिंग लगाए गए हैं। इसके बावजूद शहर में कुल होर्डिंग और अवैध होर्डिंग का अधिकृत आंकड़ा नगर पालिका के पास नहीं है। इससे निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
शहर में विज्ञापन कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। स्कूलों, नेताओं के शुभकामना संदेशों, दुकानों, प्रतिष्ठानों और विभिन्न उत्पादों के प्रचार के लिए सड़क किनारे बड़े-बड़े बोर्ड लगाए जा रहे हैं। प्रमुख मार्गों और चौराहों पर लगे होर्डिंग लोगों का ध्यान खींचते हैं। वहीं, डिवाइडर पर लगाए गए विज्ञापन बोर्ड सड़क के बीच तक प्रचार का दायरा बढ़ा रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन लगाने के लिए अनुमति लेना और निर्धारित शर्तों का पालन करना जरूरी है।
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इसके बावजूद शहर में लगे सभी होर्डिंग का सत्यापित ब्योरा उपलब्ध नहीं होने से निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। शहर में पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ पहले ही सीमित हैं। ऐसे में सड़क किनारे लगी विज्ञापन संरचनाएं और दुकानों के सामने रखे बोर्ड आवाजाही में बाधा बन सकते हैं। चौराहों और तिराहों के आसपास लगे बड़े होर्डिंग से वाहन चालकों की दृश्यता प्रभावित होने की आशंका भी है।
नगर पालिका के रिकॉर्ड में शहर के महज 10 स्थानों पर लगे यूनिपोल पंजीकृत हैं। इनके लिए संबंधित संस्था या व्यक्ति निर्धारित शुल्क जमा करते हैं। वहीं, बिना अनुमति के कितने होर्डिंग और बैनर लगाए गए हैं, इसकी जानकारी नगर पालिका के पास नहीं है। अवैध विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से लोग सड़क किनारे खाली जगह देखकर होर्डिंग और बैनर लगा देते हैं।
वर्जन
नगर पालिका से शहर में कुल 10 स्थानों पर यूनिपोल लगाएगए हैं। बिना अनुमति के शहरमें ले होर्डिंग और बैनर की जांच कराई जाएगी। इसके बाद नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर शहर में लगाए गए अवैध होर्डिंग को हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
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विवेक कुमार मिश्र, एसडीएम, पडरौना।
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