हाटा। नगर के मदनी मस्जिद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दो दशक से चार मंजिल मस्जिद का चल रहे निर्माण की शिकायत सीएम तक पहुंचने के बाद जांच शुरू हुई तो सरकारी जमीन के कुछ हिस्से में अवैध निर्माण की पुष्टि हुई।
नगर पालिका प्रशासन ने भी मस्जिद निर्माण कराने वाले पक्षकारों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के अंदर नक्शा और इससे जुड़ी पत्रावलियों को प्रस्तुत करने को कहा है। तय समय में पत्रावली प्रस्तुत नहीं करने पर निर्माण को अवैध मानते हुए नगर पालिका एक्ट के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नोटिस निर्माणाधीन मस्जिद पर भी चस्पा कर दिया गया है। हाटा नगर के करमहा चौराहे पर वार्ड नंबर 21 गांधी नगर में चार मंजिल भवन का निर्माण चल रहा है। इसकी शिकायत सीएम तक पहुंची तो जांच शुरू हुई। हाटा तहसील प्रशासन की ओर से जांच के दौरान जमीन की पैमाइश कराने के बाद सौंपी रिपोर्ट में कई तथ्य सामने आए। इसमें सरकारी जमीन के कुछ हिस्सों पर मस्जिद का निर्माण कराने की भी पुष्टि हुई और दो गाटा संख्या की जमीन पर कोर्ट में मुकदमा लंबित होने का जिक्र किया गया था।
21 दिसंबर को नगर पालिका प्रशासन ने अजमतुन निशा पत्नी हाजी हामिद अली, जाकिर अली पुत्र हाजी हामिद अली को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि काफी दिनों से चार मंजिल और सीढ़ी के नीचे दोनों तरफ भूतल का निर्माण कराया जा रहा है। नगर पालिका की ओर से जारी नक्शा और इससे जुड़ी पत्रावलियों को बार-बार कहने के बाद प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
15 दिनों के अंदर अगर पत्रावलियां उपलब्ध नहीं कराने की दशा में कार्रवाई को अमल में लाते हुए नगर पालिका अधिनियम 1916 की 185/186 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नोटिस की प्रतिलिपि नगर पालिका प्रशासन की ओर से डीएम, एसपी प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय कुशीनगर, एसडीएम, नगर पालिका अध्यक्ष, सीओ और थानाध्यक्ष को भेजी गई है।
नोटिस मिलने के बाद मस्जिद पक्ष के लोगों में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो जिस समय मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ था। उस समय सिर्फ दो मंजिल भवन का नक्शा पास था। नियम को ताक पर रखकर चार मंजिल और भूतल का निर्माण कराया गया है। ं