पडरौना। मतदान के 48 घंटे पूर्व और मतगणना दिवस व मतगणना तक जिले में आबकारी की दुकानें बंद रहेंगी। यह निर्णय जिले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान एवं मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए लिया गया है।
डीएम उमेश मिश्रा ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए जिले में एक जून को मतदान और चार जून को मतगणना होना है। जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष मतदान और मतगणना कराने के उद्देश्य से मतदान और मतगणना दिन को मद्यनिषेध दिवस घोषित किया गया है। इसको देखते हुए जिले की समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग और ताडी की धोक व फुटकर समेत सभी दुकानें 30 मई की शाम छह बजे से (मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान तिथि एक जून को मतदान समाप्ति होने तक और मतगणना दिवस चार जून को मतगणना समाप्ति तक जिले की सभी मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं है। आदेश का अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।