पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश एफटीसी-प्रथम ने कप्तानगंज थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुई गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को दोषी माना है। न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास और 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना कप्तानगंज वर्ष 2023 में गैर इरादतन हत्या के मामले में दर्ज प्राथमिकी की विवेचना कर अभियुक्त के खिलाफ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-प्रथम में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने उपलब्ध गवाह और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त संजय पुत्र बाबूलाल प्रसाद निवासी बनकटा थाना कप्तानगंज को दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।