पडरौना। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट न्यायालय ने 18 जुलाई 2025 को घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 1,10,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर दी कि 18 जुलाई 2025 को उनके पति ड्यूटी पर गए थे। वह स्वयं जरूरी कार्य से पडरौना गई थीं। घर पर उनकी 14 वर्षीय बेटी अकेली थी। बलजीत सिंह ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे बेटी गर्भवती हो गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनावाई करते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश आनंद प्रकाश तृतीय ने अभियुक्त बलजीत सिंह पुत्र रामशरण सिंह निवासी बरवाखास थाना कप्तानगंज के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास और 1,10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद