पडरौना। स्थायी लोक अदालत के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए मंगलवार को प्रचार-प्रसार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं और आम लोगों को स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली और यहां मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई। बताया गया कि यहां कई तरह के मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के माध्यम से कराया जा सकता है। इसके लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता और अधिवक्ता की अनिवार्यता भी नहीं है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भुवन, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अंगद प्रसाद और सदस्य दीपाली सिन्हा ने लोगों को जानकारी दी। अध्यक्ष अंगद प्रसाद ने बताया कि यातायात, डाक, टेलीफोन, बिजली, पानी, अस्पताल, बीमा सेवा और शिक्षा से संबंधित मामलों को स्थायी लोक अदालत में सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण के लिए दाखिल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि स्थायी लोक अदालत में वाद दाखिल करने के लिए किसी प्रकार की फीस या शुल्क नहीं लगता। लोग बिना अधिवक्ता के भी अपनी समस्या प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।
सदस्या दीपाली सिन्हा ने कहा कि स्थायी लोक अदालत के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होने के कारण लोग अपने मामलों का समय से निस्तारण नहीं करा पाते हैं। इसके व्यापक प्रचार-प्रसार से आमजन को सुलभ और त्वरित न्याय मिल सकेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भुवन ने कहा कि लोग स्थायी लोक अदालत की सुविधा की जानकारी अपने आसपास और रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने स्थायी लोक अदालत के प्रचार-प्रसार का संकल्प भी लिया।इस अवसर पर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद सिंह, महामंत्री नागेंद्र पति त्रिपाठी, पूर्व महामंत्री घनश्याम सिंह, राधेश्याम गुप्ता, सत्येंद्र दीक्षित, प्रदीप कुमार यादव, ध्रुव कुमार गोंड़, प्रेम कुमार यादव, असगर अली, अजय राय, हरिओम गोंड़, शैलेष सिंह, विभूति यादव समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।