फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पथिक होटल के प्रबंधक को मरम्मत कार्य रोकने की हिदायत

विज्ञापन
विज्ञापन
पथिक होटल के प्रबंधक को मरम्मत कार्य रोकने की हिदायत
विज्ञापन

निर्माण अथवा मरम्मत कार्य के लिए वाराणसी मंडल के कमिश्नर से लेनी होगी अनुमति
गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) है कार्यदायी संस्था, चार करोड़ रुपये होंगे खर्च
कसया(कुशीनगर)। कुशीनगर के पथिक निवास होटल का मरम्मत कार्य रोकने के लिए प्रबंधक को पुरातत्व विभाग ने नोटिस जारी किया है। निर्माण कार्य बंद कर नोटिस का जवाब न देने पर रिपोर्ट दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है।
कुशीनगर में विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना के तहत चार करोड़ रुपये की लागत से होटल पथिक निवास में मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। इसमें होटल के 28 कमरों, लॉबी, रेस्टोरेंट, प्रबंधक आवास, कर्मचारी आवास, फर्नीचर, विद्युत कार्य, गार्डेन सुंदरीकरण का कार्य शामिल है। पिछले दिनों पुरातत्व विभाग के अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य को अवैध बताया था। इस दौरान कार्यदायी संस्था के अधिकारी पुरातत्व विभाग को एनओसी भी नहीं दिखा पाए थे। अब पुरातत्व विभाग की ओर से होटल प्रबंधक को नोटिस जारी करते हुए निर्माण कार्य तत्काल बंद करने और शीघ्र वाराणसी स्थित मंडल कार्यालय में नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन

पथिक निवास के पास मुख्य महापरिनिर्वाण मंदिर और मांथा कुंवर मंदिर है, जिसे पुरातत्व विभाग ने मोनूमेंट (केंद्रीय संरक्षित स्मारक) घोषित किया है। ऐसे में इसकी परिधि के 300 मीटर में किसी भी प्रकार का निर्माण, पुनर्निर्माण व खनन बिना एनओसी के पूरी तरह से अवैध है।
विज्ञापन

कोट
होटल पथिक निवास में चल रहा मरम्मत कार्य अवैध है। मरम्मत कार्य का कुछ हिस्सा 100 मीटर और शेष हिस्सा 300 मीटर के दायरे में है। ऐसे में बिना एनओसी मरम्मत कार्य अवैध है। नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। काम न रोकने पर मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।
शादाब खान, संरक्षण सहायक, कुशीनगर
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें