पडरौना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से मंगलवार को जागरूकता कार्यक्रम हुआ। लोक अदालत के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने कहा कि स्थायी लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर वाद निपटाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में परिवहन, टेलीफोन, डाक पोस्टल, बीमा, विद्युत, लोक सुविधाए, चिकित्सा इत्यादि मामले को स्थायी लोक अदालत में निपटाया जा सकते है।
इस दौरान स्थायी लोक अदालत की सदस्य गीता त्रिपाठी, दीपाली सिन्हा, ईश्वर प्रताप मिश्र, राजेश पाठक, शमशाद आलम, प्रमोद कुशवाहा, शैलेंद्र कुमार पांडेय, प्रमोद कुमार शर्मा, पंकज सिंह, विभूति यादव, लक्ष्मण सिंह, गिरीशनिवास मिश्र, अरविंद उपाध्याय आदि मौजूद रहे।