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Kushinagar News: पत्नी की हत्या की कोशिश में पति को साढ़े सात साल की सजा

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- पांच हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा आरोपी को
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संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। पत्नी की हत्या की कोशिश में पति को न्यायालय ने शुक्रवार को सात साल छह माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा उसे पांच हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। केस दर्ज होने के बाद से ही वह जेल में है। वादी की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि वादी राजमोहम्मद ने तरया सुजान थाने में तहरीर दिया था कि 22 अप्रैल 2016 को प्रातः करीब 10 बजे आरोपी चंदौली के डालीपुर स्थित मनोहरपुर आवास का जमालुद्दीन उर्फ छोटू अपनी ससुराल तरयासुजान के विशुनपुरा गांव में आया था। दहेज में 50,000 रुपए की मांग को लेकर अपनी पत्नी रुवैदा खातून के गले पर चाकू से हमला कर हत्या की कोशिश किया। रुवैदा खातून को घायलावस्था में तमकुहीराज सीएचसी ले जाया गया। वहां से हालत गंभीर बताकर डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया था, जहां इलाज के बाद उसकी जान बची।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर हत्या की कोशिश, दहेज प्रतिषेध अधिनियम सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। तभी से यह मुकदमा चल रहा था। शुक्रवार को इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-3 में हुई। साक्षी राजमोहम्मद, दूसरी गवाह पीड़िता रुवैदा खातून, उसकी मां शायरा खातून की गवाही कराई गई। गवाही और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध हत्या के प्रयास का अपराध साबित होने पर उसे सात साल छह माह के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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