संतकबीरनगर। न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद दहेज हत्या के आरोपी पति, सास व ससुर को दस वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया।
थाना कोतवाली खलीलाबाद में क्षेत्र के डारीडीहा निवासी अनीता देवी ने प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उन्होंने अपनी लड़की पुनीता की शादी थाना खलीलाबाद के बरईपार गांव निवासी रामप्रसाद के लड़के राजेश से 13 मई 2022 को की थी। शादी में छोटे-छोटे अवसर पर पुनीता की ससुराल वाले पैसे और चढ़ावे को लेकर विवाद कर रहे थे। बेटी के ससुराल जाने पर पति राजेश, ससुर राम प्रसाद, सास पन्ना देवी 50 हजार रुपये लाने का दबाव बनाकर प्रताड़ित करने लगे।
पुनीता ने यह बात बताई, तो उसे समझाया गया कि अब दहेज नहीं दे पाएंगे। इस बीच वह मायके भी आई और दोबारा ससुराल गई। कुछ दिन बाद पुनीता ने फोन करके बताया कि ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं।
इस पर पुनीता की ससुराल पहुंच क उसके पति, सास व ससुर को समझाया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। 25 दिसंबर 2022 की रात करीब पौने तीन बजे बरईपार में रहने वाले एक रिश्तेदार ने फोन पर सूचना दी कि पुनीता की मौत हो गई है। जब लड़की की ससुराल पहुंचे तो पुनीता का शव कमरे के बाहर जमीन पर रखा गया था। उसकी सास, ससुर व पति कोई भी घर में नहीं था।
अनीता देवी ने आरोप लगाया कि उनकी लड़की की पति राजेश, ससुर राम प्रसाद व सास पन्ना देवी ने दहेज न पाने के कारण हत्या कर दी। इस प्रकरण में थाना खलीलाबाद में प्राथमिकी दर्ज कराई तथा विवेचक द्वारा राजेश, ससुर राम प्रसाद व सास पन्ना देवी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया। अभियोजन द्वारा सात साक्षियों का साक्ष्य हुआ तथा बचाव पक्ष ने एक साक्षी को प्रस्तुत किया।
आरोपी पति राजेश, ससुर राम प्रसाद चौहान व सास पाना देवी उर्फ पन्ना के विरुद्ध आरोप साबित पाए जाने पर सत्र न्यायाधीश ने तीनों को दस वर्ष के कारावास व पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया। संवाद