फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kushinagar News: हत्या के प्रयास में पांच को सात साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
कुशीनगर । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम परमेश्वर प्रसाद ने सोमवार को सेवरही थाने के गांव अहिरौली हनुमान सिंह में 23 साल पूर्व घर में घुसकर हुए मारपीट व हत्या के प्रयास के मामले में पांच अभियुक्तों को सात-सात साल की कैद व प्रत्येक पर 9500-9500 रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम परमेश्वर प्रसाद के एडीजीसी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि अखिलेश पुत्र रामचंद्र निवासी अहिरौली हनुमान सिंह थाना सेवरही ने पुलिस को तहरीर सौंप बताया था कि 27 नवंबर 2002 की सुबह घर में घुसकर आधा दर्जन लोगों ने लाठी, डंडा व फरसे से हमला कर पिता रामचंद्र व चाचा दरोगा राय को अधमरा कर दिया था।
दोनों लोगों का मेडिकल कॉलेज गोरखपुर इलाज चला था। इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ सेवरही पुलिस व मॉनीटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की।
इसके फलस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त प्रभुनाथ, व्यास, शेषनाथ व सुरेश पुत्रगण जीतन निवासी अहिरौली हनुमान सिंह व रामविलास पुत्र रंगीला निवासी अहिरौली तलवंत शाही थाना सेवरही के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर सभी को दोषी करार दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें