नेबुआ नौरंगिया। पडरौना तहसील के नरचोचवा गांव में खलिहान की दो गाटा नंबर की भूमि पर कुछ लोगों की ओर से पक्का व कच्चा निर्माण (झोपड़ियां) बना ली थी। हाईकोर्ट के आदेश पर 12 झोपड़ियों को तहसीलदार के नेतृत्व में जेसीबी से हटाया गया। बाकी के मकान मालिकों को जमीन खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।
नरचोचवा गांव में फसलों की मड़ाई के हेतु खलिहान की भूमि नंबर 548 व 357 पर 18 लोगों ने पक्का व कच्चा मकान का निर्माण करा लिया है। साथ ही चक मार्ग की भूमि संख्या 585 पर दो लोग अतिक्रमण किए हैं। इससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे निजात दिलाने के लिए गांव के लोगों ने अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन निस्तारण नहीं हुआ। इसके बाद गांव के शैलेश तिवारी ने हाईकोर्ट में नौ सितंबर 2021 को जनहित याचिका दाखिल किया था। मामले में हाईकोर्ट ने तहसील प्रशासन को अवैध कब्जा हटवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। खलिहान की भूमि से अतिक्रमण हटवाने के लिए राजस्व अधिकारियों की ओर से सार्वजनिक स्थलों पर दो माह पहले 20 लोगों के खिलाफ चौथी बार नोटिस जारी कर किया गया है। 15 दिन के अंदर न्यायालय के आदेशों का पालन कब्जाधारी नहीं करते हैं तो बुलडोजर से मकान तोड़े जाएंगे।