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Kushinagar News: मंदबुद्धि दलित युवती से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

Thu, 14 May 2026 02:59 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
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पडरौना। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट इफराक अहमद की अदालत ने मंदबुद्धि दलित युवती से दुष्कर्म व मारपीट के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 56,500 रुपये के अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड का आधा हिस्सा पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा।
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फैसले में बताया गया है कि कसया थाने में पीड़िता के चाचा की तहरीर पर मंदबुद्धि दलित युवती के साथ दुष्कर्म व मारपीट का केस 2019 में दर्ज हुआ था। युवती 30 जनवरी, 2019 को बकरी चराने बगीचे की तरफ गई थी। रामनाथ पटेल पुत्र भुटेली पटेल निवासी नादह थाना कसया ने दुष्कर्म किया और विरोध पर मारपीट की। पीड़िता के घर लौटने पर घटना की जानकारी हुई। विवेचक ने अभियुक्त रामनाथ पटेल के खिलाफ अदालत में दुष्कर्म, एससी-एसटी एक्ट व मारपीट की धाराओं में चार्जशीट दाखिल कर दिया। सुनवाई के दौरान वादी का निधन हो गया। पीड़िता के माता-पिता पहले ही गुजर चुके थे।
वादी की पत्नी समेत कुल सात गवाह परीक्षित हुए। अदालत ने रामनाथ पटेल को दुष्कर्म, एससी-एसटी एक्ट व मारपीट का दोषी करार दिया। बुधवार को उसे सजा सुनाई गई। अभियुक्त केस दर्ज होने के बाद गिरफ्तार हुआ था। बाद में जमानत पर रिहा हो गया था। बुधवार को फैसले के बाद अदालत ने उसे फिर जेल भेज दिया।
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