पडरौना। विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराया है। उसे 20 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना तुर्कपट्टी क्षेत्र के एक गांव निवासी एक किशोरी की मां ने पुलिस को तहरीर देकर अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करते हुए अभियुक्त मैनुद्दीन उर्फ बुलू निवासी बरवांराजा पाकड़ गदियानी टोला के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।