पडरौना। जिले में चीनी की जमाखोरी रोकने और निर्धारित स्टॉक सीमा का पालन कराने के लिए प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। अब चीनी डीलर प्राप्ति की तारीख से 15 दिन से अधिक समय तक चीनी का भंडारण नहीं कर सकेंगे। 1000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक रखने पर भी रोक रहेगी। व्यवस्था का पालन कराने के लिए डीएम ने पडरौना समेत छह तहसीलों में समितियां गठित की हैं।
डीएम संजय चौहान ने बताया कि भारत सरकार की ओर से चीनी के भंडारण और स्टॉक की सीमा निर्धारित करने के संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार यह व्यवस्था 15 अक्तूबर से प्रभावी हो गई है। इसके तहत कोलकाता और उसके विस्तारित महानगरीय क्षेत्रों तथा असम को छोड़कर देश में किसी भी स्थान पर एक समय में 1000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रखा जा सकेगा। इन क्षेत्रों में स्टॉक की अधिकतम सीमा 2,000 क्विंटल निर्धारित की गई है।
चीनी डीलरों को प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर स्टॉक का निस्तारण करना होगा। उन्होंने बताया कि व्यवस्था का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए पडरौना, खड्डा, तमकुहीराज, कप्तानगंज, कसया और हाटा तहसील में अलग-अलग समितियों का गठन किया है।