पडरौना । जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि की न्यायालय ने दहेज हत्या, क्रूरता व 3/4 डीपी एक्ट के तहत थाना तमकुही राज जनपद कुशीनगर में दर्ज केस में आरोपी सुनीता चौहान पुत्री श्रीराम चौहान, रवीता चौहान पुत्री श्रीराम चौहान, विकास कुमार चौहान पुत्र श्रीराम चौहान निवासी ग्राम चखनी खास थाना तमकुहीराज की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
वादी राजकुमार चौहान ने अपनी बेटी सुशीला चौहान की शादी 11 जून 2022 को मुकेश के साथ की थी और दूसरे दिन विदा होकर ससुराल चली गई थी। शादी में चार लाख रुपये नकद व सामान आदि देकर विदा किया था। सुशीला से ससुराल वाले दहेज में दो लाख रुपये और मांगने लगे। उसके ससुराल वाले उसकी बेटी को क्रूरता पूर्वक प्रताड़ित करते थे। 2 मार्च 2025 को शाम को उसकी लड़की सुशीला को उसके ससुराल वाले जान से मार दिए। इस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचक ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपी अपनी जमानत याचिका प्रस्तुत किए। न्यायालय ने आरोपियों की अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। संवाद