संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग लड़की को भगाने और कई बार शारीरिक संबंध बनाए जाने के मामले में आरोपी बनाए गए सुनील की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दिए।
थाना महुली में छह मई को पीड़िता के पिता ने प्रार्थना पत्र दिया कि आरोपी 2 मई 2025 को दिन में 10 बजे उसकी 15 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर लेकर चला गया। तीन दिन बाद उसकी लड़की को पहुंचा दिए। मामले में थाना महुली में केस दर्ज हुआ। अगस्त में आरोपी गिरफ्तार हुआ और तभी से जेल में है। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। कहा कि उसने कोई जुर्म नहीं किया है। अदालत ने पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी सुनील की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए। संवाद