पडरौना। स्कूल वाहनों के लिए शासन ने नया आदेश जारी किया है। 15 साल पुराने स्कूल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जांच में पकड़े जाने पर संचालक के साथ ही स्कूल प्रबंधन पर भी कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ मोहम्मद अजीम ने बताया कि नए शैक्षिक सत्र से इस आदेश पर अमल शुरू कर दिया गया है।
स्कूल वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। शासन की तरफ से नए आदेश के अनुसार, 15 वर्ष या उससे अधिक पुराने वाहनों का प्रयोग किसी भी स्थिति में स्कूली बच्चों को ढोने में नहीं किया जाएगा। यदि जांच में ऐसे वाहन मिले तो संबंधित विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग के अनुसार, जिले में छोटे-बड़े 1667 वाहनों का स्कूली वाहनों के रूप में पंजीकरण है। इन वाहनों में करीब 150 की फिटनेस अधूरी है। इन वाहन संचालकों के साथ ही स्कूल प्रबंधन को भी नोटिस जारी कर फिटनेस कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विभागीय अधिकारियों ने पंजीकृत वाहनों की समयावधि की सूची बनानी शुरू कर दी है। इन वाहनों को चिह्नित कर उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ मोहम्मद अजीम ने बताया कि 15 साल से पुराने वाहनों का संचालन स्कूलों में नहीं किया जाएगा। इस संबंध पत्र जारी कर सभी विद्यालय संचालकों को निर्देश दे दिए हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एक अप्रैल से शुरू हो रही नए शैक्षिक सत्र से शासन की तरफ से निर्धारित मानकों पर खरा उतरने वाले स्कूली वाहन ही संचालित होंगे।व