पडरौना। निर्धारित समय के भीतर जनसूचना अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने मंडलायुक्त कार्यालय के जनसूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
इस सिलसिले में प्रतिवादी को 24 नवंबर तक की मोहलत दी गई है कि वह अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। वादी मनोज कुमार साहा ने आयुक्त गोरखपुर के कार्यालय के जनसूचना अधिकारी से कुछ जानकारियां मांगी थीं। लेकिन उनकी तरफ से निर्धारित समय पर सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं।
मनोज कुमार साहा ने राज्य सूचना आयुक्त से अपील की। वादी ने आयोग के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराई लेकिन प्रतिवादी ने नहीं। प्रतिवादी को नोटिस जारी करके अगली सुनवाई तिथि तक अपनी तरफ से सूचना उपलब्ध नहीं कराने की वजह बताने का निर्देश दिया गया। इसके बाद सुनवाई की तारी 30 जून रखी गई लेकिन इस बार भी प्रतिवादी की तरफ से कोई नहीं पहुंचा। प्रतिवादी की तरफ से सूचनाएं उपलब्ध कराने अथवा कारण न बताने पर राज्य सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया है। आयोग के समक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर निर्धारित की गई है।
यदि इस बार भी जनसूचना अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया तो भू राजस्व बकाए की भांति वसूली का आदेश जारी कर दिया जाएगा।