पडरौना। रामकोला थाना क्षेत्र की एक मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी मनोज कुमार उर्फ विग्गू को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा शनिवार को अदालत ने सुनाई। ढाई लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
रामकोला थाना क्षेत्र एक गांव की रहने वाली आठ साल की बच्ची को गांव का ही एक युवक तीन मार्च 2024 को घर से उठाकर सरेह में लग गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। छोटी बहन को बड़ी बहन तलाश करते हुए गई और आरोपी से पूछी तो आरोपी ने पिटाई किया। पुलिस इस मामले में बच्ची के पिता की तहरीर पर मनोज कुमार उर्फ विग्गू पर दुष्कर्म, पाक्सो और मारपीट की प्राथमिकी दर्ज किया। विवेचना के बाद कोर्ट में विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया था। गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया।