पडरौना। विशुनपुरा थाना क्षेत्र की एक किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने बुधवार को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
विशेष शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार तिवारी ने बताया कि विशुनपुरा थाना क्षेत्र के वादी ने थाने में तहरीर दी थी कि कुछ आपसी विवाद बगल में रहने वाले एक व्यक्ति से काफी दिनों से चल रहा है। बदले की भावना की वजह से उनकी 14 साल की नाबालिग पुत्री को 18 अप्रैल 2013 को बहला फुसलाकर कर साथ में वह भगाकर ले गया। काफी प्रयास के बाद वापस नहीं लाए। बाद में छानबीन करने पर पता चला कि घर से काफी मात्रा में सोना-चांदी के आभूषण व नकद पैसे के साथ भगाकर ले गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था। किशोरी की बरामदगी के बाद उसके बयान के आधान पर दुष्कर्म की धारा भी मुकदमे में बढ़ाई गई। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। उस मुकदमे की सुनवाई बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट मोहम्मद राशिद के न्यायालय में हुई। आरोपी के विरुद्ध मुकदमों पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने आरोपी को अपहरण, दुष्कर्म आदि मामलों में दोषी पाया और उसे 20 साल के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके बाद आरोपी को देवरिया जेल भेज दिया गया।