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स्कूल वाहन में 14 की जगह बैठे मिले 31 बच्चे

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स्कूल - फोटो : amar ujala
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पडरौना (कुशीनगर)। दुदही रेल हादसे के बाद भी जिले में प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी थम नहीं रही है। शुक्रवार को कुबेरस्थान पुलिस ने दो स्कूलों के वाहन को सीज किया। एक स्कूल वाहन में 14 की जगह 31 बच्चे ठूसे गए थे तो दूसरे में आठ की जगह पर अध्यापक समेत 22 बच्चे सवार थे।
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कुबेरस्थान प्रतिनिधि के अनुसार एसओ कुबेरस्थान राजेश कुमार मौर्या की अगुवाई में शुक्रवार को थाने गेट के सामने ही स्कूल वाहनों की जांच की गई। इस दौरान पडरौना नगर के छावनी मुहल्ला स्थित मिडास जूनियर हाईस्कूल की स्कूल वैन को रोका गया। इस वाहन में चालक सहित 14 लोगों के बैठने की जगह है लेकिन उसमें चालक के अलावा 31 बच्चे बैठे हुए थे। दूसरा स्कूल वाहन कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के अमवा बुजुर्ग स्थित कुशीनगर पब्लिक स्कूल का था जिसकी क्षमता चालक सहित मात्र आठ सवारी की है मगर उसमें चालक तथा दो अध्यापकों के अलावा 19 बच्चे बैठे हुए थे। इन दोनों स्कूल वाहनों को क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने के आरोप में सीजकर दिया गया। साथ ही सम्बंधित विद्यालय संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की के लिए उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई। एसओ ने बताया कि दोनों स्कूल वाहनों में सवार सभी बच्चों के परिजनों को थाने बुलाया गया और बच्चों को परिजनों के साथ सुरक्षित घर भेजा गया। पकड़ियार बाजार व नेबुआ रायगंज प्रतिनिधियों के अनुसार शुक्रवार को खड्डा एसडीएम अरविंद कुमार की अगुवाई में नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र में प्राइवेट स्कूलों की जांच की गई। टीम ने एसटीएमडी पब्लिक स्कूल गड़हिया बसंतपुर की जांच की। स्कूल संचालक को पुलिस ने गाड़ी में बैठा लिया। इसके अलावा सरयू सिंह शिक्षा निकेतन रामपुर बांगर, टीएनडीएन पब्लिक इंटर कालेज देवतहा बाली, ज्योति शिक्षण संसथान सहबजवा, शारदा देवी शिक्षण संस्थान रायपुर, शुभऊ नारायण स्कूल क्रांति चौराहा मडार विन्दवालिया, मदरसा अहले सुन्नत, सरस्वती शिशु मंदिर पड़री मेहदिया, मदरसा देवतहा बाली आदि की जांच की गई। जिन स्कूलों का अभिलेख नहीं मिला उनके दीवार पर नोटिस चस्पा कराया गया। जांच टीम में एसडीएम खड्डा के अलावा बीईओ नेबुआ नौरंगिया अनूप गुप्ता तथा नेबुआ नौरंगिया एसओ श्रीप्रकाश यादव भी मौजूद रहे। एसडीएम अरविंद कुमार ने बताया कि बिना मान्यता के संचालित सभी स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। एक विद्यालय के प्रबंधक व संचालक के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
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