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Kushinagar News: पत्नी के हत्यारे को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

Wed, 09 Jul 2025 12:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
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पडरौना। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो की न्यायालय ने दहेज हत्या के एक आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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वादिनी मुकदमा मीरा देवी ने 18 मई 2019 को कसया पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उन्होंने बेटी पूजा प्रजापति की शादी कसया थाना क्षेत्र के सोहसापट्टी निवासी अर्जुन प्रजापति के साथ किया था। विवाह में विदा होकर ससुराल गई। ससुराल पहुंचने के महज तीन दिन बाद ही पति अर्जुन, ससुर इंद्रजीत, सास किसमति देवी, देवर कृपाल प्रजापति, सोनू प्रजापति और ननद सविता देवी व कुमारी रीना ने दहेज के नाम पर एक लाख रुपये की और मांंग करने लगे।
इसको लेकर अर्जुन और उसके परिवार वालों से बातचीत की गई, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं होने पर अर्जुन अपने घर वालों के साथ मिलकर 18 मई 2019 की सुबह 11:30 बजे बेटी पूजा के साथ मारपीट कर मिट्टी का तेल छिड़क कर जलाकर हत्या कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर पति अर्जुन प्रजापति, ससुर इंद्रजीत प्रजापति व सास किसमति देवी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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