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हत्या मामले में नामजद तीन आरोपियों की जमानत नामंजूर

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हत्या मामले में नामजद तीन आरोपियों की जमानत नामंजूर
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पान खाने के दौरान हुए विवाद में मारा गया था लालता
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। कोखराज कोतवाली क्षेत्र के नरवर पट्टी गांव में महीने भर पहले महज पान खाने को लेकर हुए विवाद में लालता प्रसाद की हत्या में नामजद तीन आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीके दुबे की अदालत में विचाराधीन है।
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अभियोजन के मुताबिक वादी मुकदमा लालता के भाई राजेश ने पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा था कि उसका भाई 27 अक्तूबर को रात साढ़े दस बजे गांव के सुनील रैदास की दुकान में पान खाने गया था। दुकान पर पहले से मौजूद गांव के धर्मसिंह उर्फ गुड्डू, कल्लू, मुन्नीलाल व भूपसिंह आदि से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस पर चारों ने मिलकर किसी हथियार से हमला किया, जिसमें लालता की आंत बाहर आ गई। इससे लालता की मौत हो गई। यह मामला जिला जज की अदालत में विचाराधीन है। मामले में धर्मसिंह, मुन्नी लाल व कल्लू की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल की गई। अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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