गालीगलौज और आपराधिक धमकी देने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीन दोषियों को 800-800 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला थाना करारी क्षेत्र का है।
पुलिस के अनुसार, 29 जून 2009 को वादी की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मारपीट व धमकी का मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपियों ने गालीगलौज करते हुए वादी को जान से मारने की धमकी दी थी। मामले की विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सोमवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक जायसवाल ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी गुलाब, लल्लन और ननका निवासी थाना करारी को दोषी करार देते हुए 800-800 रुपये का अर्थदंड लगाया।