जिले के 16 देसी शराब के ठेकों पर अब भी बीयर भी मिलेगी। इसके लाइसेंस जारी करने के लिए आबकारी विभाग ने आवेदन मांगा है।
नई आबकारी नीति के तहत ग्राहकों की सुविधा और राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने देसी शराब ठेके में भी बीयर रखने का प्रावधान किया है। नियम के मुताबिक यदि कंपोजिट ठेके के तीन किमी क्षेत्र में कोई बीयर की दुकान नहीं है तो देसी शराब ठेका संचालक बीयर की बिक्री कर सकते हैं।
अब इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। जिले में इस तरह की 16 देसी शराब की दुकानें चिह्नित की गई हैं। आबकारी विभाग ने इन दुकान संचालकों से लाइसेंस के लिए आवेदन मांगा है। दुकानों की फीस जमा होने के बाद आगे की कार्यवाही होगी।
इन स्थानों पर देसी शराब के ठेके से मिलेगी बीयर
हिनौता, पड़रिया सुकुवारा, धरमपुर, बरई बंधवा इब्राहिमपुर, गुरौली, अरका फतेहपुर, अवाना आलमपुर, बारा ब्लाॅक, भगवतपुर कटरी रोड, टेनशाह आलमाबाद, हब्बूनगर सिपाह, मलाक नागर, केवटपुरवा, दुलापुर, मलाका बाजार (भिखारी का पुरवा) और बलीपुर टाटा।
वर्जन
नई शराब नीति में कई बदलाव किए गए हैं। क्षेत्र में तीन किमी के दायरे में कंपोजिट ठेका नहीं है तो देसी शराब के ठेके में बीयर की बिक्री की जा सकती है। जिले में इस तरह की 16 दुकानें चिह्नित कर लाइसेंस के लिए आवेदन मांगे गए हैं।-राजेंद्र प्रसाद, जिला आबकारी अधिकारी