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झूठ निकला दुष्कर्म का आरोप, छेड़खानी में आरोपी गया जेल

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मंझनपुर। दो साल पहले नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले को अदालत ने छेड़खानी मानते हुए आरोपी को पांच साल की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माना जमा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट का फैसला सुनाने के बाद कोर्ट मोहर्रिर ने आरोपी को जेल भेज दिया है।
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पूरामुफ्ती इलाके के एक स्कूल में मजदूरी करने वाली महिला की नाबालिग बेटी के साथ वहीं मजदूरी का काम करने वाले शिवमूरत ने दुष्कर्म किया था। घटना 18 नवंबर 2017 की बताई गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की। मामला अपर जिला जज प्रथम अनुपम कुमार की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता तीरथ सिंह ने छह गवाहों को पेश कर आरोपी को कठोर सजा दिए जाने की मांग की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दुष्कर्म नहीं छेड़खानी का दोषी पाया। अदालत ने आरोपी शिव मूरत को पांच साल की सजा और 15 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया है।
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