Lifetime imprisionment to husband in wife's murder case
मंझनपुर। दहेज की मांग पूरी नहीं होने के कारण पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले पति को अदालत ने बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास व 42 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने की सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया।
पश्चिमशरीरा कोतवाली के दानपुर गांव में वर्ष 2005 में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। विवाहिता के घरवालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने विवाहिता की हत्या कर दी। मामला अदालत में विचाराधीन था। पुलिस कार्यालय में गठित पैरवी सेल की पहल पर मामला त्वरित न्यायालय प्रथम में ट्रांसफर हुआ। यहां कोर्ट ने आरोपी मनोज पुत्र मोती लाल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 42 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने की सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।