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विवाहिता को जिंदा जलाकर मारने में पति-जेठानी को उम्रकैद

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विवाहिता को जिंदा जलाकर मारने में पति-जेठानी को उम्रकैद
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कोखराज के रसूलपुर बदले गांव में वर्ष 2014 में हुई थी घटना
त्वरित न्यायालय प्रथम ने सुनाया फैसला, 50-50 हजार अर्थदंड
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर। दहेज की खातिर एक विवाहिता को जिंदा जलाकर मारने के एक मामले में शुक्रवार को त्वरित न्यायालय प्रथम ने आरोपी पति व जेठानी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इन पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। घटना कोखराज इलाके के रसूलपुर बदले गांव में वर्ष 2014 में हुई थी।
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पिपरी कोतवाली क्षेत्र के कादिलपुर निवासी कुंजनलाल ने बताया कि उसने अपनी बेटी नीता का विवाह 14 अप्रैल 2012 को रसूलपुर बदले गांव में गजराज पुत्र देशराज से किया था। आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज में एक लाख रुपये की मांग को लेकर ससुराल के लोग विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे। इसकी जानकारी होने पर रिश्तेदारों ने पंचायत की। सभी ने ससुराल वालों को समझाया, लेकिन उनके रवैये में सुधार नहीं हुआ। पीड़ित की मानें तो नौ जुलाई 2014 को ससुरालियों ने पिटाई के बाद उसकी बेटी को जिंदा जला दिया। प्रयागराज के निजी अस्पताल में 22 जुलाई को उसकी मौत हो गई। मामले में मृतका के पिता की तहरीर पर आरोपी पति गजराज व जेठानी सुशीला पत्नी शिवनंदन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। शुक्रवार को एफटीसी कोर्ट प्रथम (त्वरित न्यायालय) के जज प्रमोद कुमार ने प्रकरण की सुनवाई की। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता अब्दुल लतीफ ने गवाहों का परीक्षण कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत का फैसला आते ही मृतका के मायके वालों की आंखें भर आईं।
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