मंझनपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार जायसवाल ने आपराधिक षड्यंत्र के एक मामले में दो आरोपियों को जुर्म कुबूल करने पर चार-चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
कोखराज कोतवाली पुलिस ने वर्ष 1993 में मलाका निवासी नरोत्तम दास व हरिश्चंद्र के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज किया था। तीन दशक बीतने के बाद भी थाना पुलिस आरोपियों के खिलाफ गवाह पेश नहीं कर सकी। इससे आजिज आकर दोनों आरोपियों ने शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में अपना जुर्म कुबूल करके सजा सुनाने की अपील की।
इस पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को चार-चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। शाम तक दोनों आरोपियों ने आदेशित धनराशि कोर्ट में जमा करा दिया है। संवाद