फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kaushambi News: तमंचा व चाकू रखने के जुर्म में दो आरोपियों को अर्थदंड

विज्ञापन
विज्ञापन
तमंचा व चाकू रखने के जुर्म में दो आरोपियों को अर्थदंड
विज्ञापन



संवाद न्यूज एजेंसी



मंझनपुर। तमंचा व चाकू रखने के दो आरोपियों के जुर्म कुबूल करने पर बुधवार को कोर्ट ने अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्म की रकम नहीं जमा करने पर कोर्ट में नहीं जमा करने पर 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन




सैनी कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2012 में फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र के कुंवरपुर निवासी नफीस को एक नग अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा था। जमानत पर छूटने के बाद से वह एक दशक से कोर्ट का चक्कर काट रहा है। पुलिस अब तक गवाह नहीं पेश कर सकी। आरोपी ने सीजेएम दीपक कुमार जायसवाल की अदालत में बुधवार को जुर्म कुबूल कर लिया। सीजेएम कोर्ट ने नफीस को डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसी तरह से पुरामुफ्ती थाना पुलिस ने वर्ष 2006 में टिकरी निवासी मो. अकरम के पास से अवैध छूरी बरामद करके आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। 18 वर्ष बीतने के बाद भी थाना की पुलिस आरोपी के खिलाफ गवाही कराने में असफल रही है। बुधवार को अपर सिविल जज जेडी फरहा नाज परवीन की अदालत में अपना जुर्म कुबूल कर सजा सुनाने की अपील की। इस पर कोर्ट ने आरोपी को एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें