पूरामुफ्ती के मनौरी बाजार में संचालित लकवा रिसर्च सेंटर के संचालक डॉ. एचएल मिश्र के खिलाफ सोमवार को अपर मुख्य चिकित्साधिकारी ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। फर्जी डिग्री के सहारे मरीजों के शोषण का आरोप है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपों की तहकीकात शुरू कर दी है।
पूरामुफ्ती के मनौरी बाजार निवासी डॉ. एचएल मिश्रा लकवा रिसर्च सेंटर खोल रखा है। चिकित्सक द्वारा लकवा पीड़ित मरीजों का उपचार किया जाता है। आरोप है कि चिकित्सक स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों से सांठ-गांठ कर फर्जी डिग्री के सहारे लकवा पीड़ित लोगों का उपचार कर रहे हैं। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. वीके सिंह ने जांच-पड़ताल के बाद चिकित्सक को डिग्री के साथ साक्ष्य देने की नोटिस जारी किया।
बताया जा रहा है कि नोटिस मिलने के बाद भी डा एच.एल. मिश्र जबाब नहीं दे सके। जांच-पड़ताल के बाद अपर मुख्य चिकित्सा ने सोमवार को पूरामुफ्ती कोतवाली में चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। पूरामुफ्ती कोतवाल धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि एसीएमओ की तहरीर पर मुकदमा लिखा गया है। उनका कहना था कि लकवा रिसर्च सेंटर संचालक डा एच.एल. मिश्र के पास कोई डिग्री नहीं है। उधर आरोपी चिकित्सक डा एच.एल. मिश्र का कहना है कि उनकी डिग्री वैध है। यदि उनकी डिग्री फर्जी है तो उन्हें कैसे मिली। उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं।