बीवी को जिंदा जलाने में पति को आजीवन कारावास
आठ साल पहले बरियावां गांव में हुई थी शादी
दो लाख की मांग पूरी नहीं होने पर किया जाता था प्रताड़ित
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी द्वितीय अरविंद कुमार मिश्र की कोर्ट ने दहेज के खातिर जिंदा जलाई गई सपना के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के मुताबिक दमनद्घीप में रहने वाले रामचंद्र कुशवाहा ने अपनी बेटी सपना की शादी 10 जून 2012 को चरवा कोतवाली के बरियावां गांव निवासी शिवबाबू के साथ की थी। आरोप था कि शादी के कुछ दिनों बाद से पति, ससुर प्रेम नरायण, सास सतनी देवी, जेठ ज्ञानचंद्र व रामबाबू तथा दोनों जेठानी दो लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग करके सपना को शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने लगे। सपना ने यह बात उन्हें व अपने मौसा को फोन करके बताई थी। 13 फरवरी 2013 को सपना आग लगाकर जला दी गई। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित किया था। मामले में पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश की। अभियोजन की दलील और गवाहों के बयान के बाद अदालत ने पति शिवबाबू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अलग-अलग धाराओं में 30 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार
कोखराज (ब्यूरो)। कोखराज कोतवाली के ककोढ़ा गांव निवासी राजकुमार पांडेय के खिलाफ इलाके के एक गांव में रहने वाली नाबालिग छात्रा ने छेड़खानी करने का आरोप लगाया था। छात्रा अनुसूचित जाति की थी। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर राजकुमार की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया लेकिन वह पकड़ा नहीं जा सका था। बुधवार की शाम सूचना मिली कि राजकुमार बिदनपुर गांव में पनाह लिए है। इंस्पेक्टर उदयवीर ने बताया कि सूचना मिलते पुलिस टीम ने घेराबंदी कर राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया।
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