लगभग 30 वर्ष पुराने हत्या के मामले में अदालत ने अभियुक्त बनवारी लाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह निर्णय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 की अदालत की तरफ से सुनाया गया है।
मामला एक मार्च 1996 का है, जब थाना कोखराज क्षेत्र में जीटी रोड के पास एक अज्ञात शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बाद में शव की पहचान दिलीप कुमार सिंह निवासी आजमगढ़ के रूप में हुई थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विस्तृत जांच की और साक्ष्य एकत्र किए। जांच पूरी होने के बाद बनवारी लाल के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। लंबे समय तक चली सुनवाई और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने उसे दोषी करार दिया।