अपर जिला/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट बृजेश कुमार यादव ने दुष्कर्म के एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी के खिलाफ शादी का झांसा देकर युवती से दो वर्ष तक दुष्कर्म करने का आरोप है।
संदीपनघाट इलाके के एक गांव की युवती का कोखराज के भरवारी बाजार निवासी अखिलेश सोनकर से प्रेम संबंध था। अखिलेश ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ नाजायज संबंध भी बना लिया था। जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो वह आनाकानी करने लगा।
इसी बात को लेकर 3 सितंबर 2023 को मामला थाना संदीपनघाट पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्ष को बुलाकर सुलह भी करा दी थी। शादी करने की बात पर अखिलेश ने दहेज की मांग को लेकर 18 मार्च 2024 को युवती के साथ मारपीट की थी। इससे आजिज युवती ने अखिलेश के खिलाफ दुष्कर्म का नामजद अभियोग पंजीकृत कराया था। विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
सोमवार को आरोपी की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी पर अपर जिला जज कोर्ट सं 7/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट बृजेश कुमार यादव की अदालत में बहस की गई। विशेष लोक अभियोजक संजय मिश्र ने जमानत का विरोध किया।
दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पुलिस केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।