दरोगा पर जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत खारिज
- 28 मई 2024 की शाम सदर कोतवाली के कोर्रों गांव में हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। जिला जज अनुपम कुमार ने ड्यूटी पर तैनात दरोगा अंशुमान मिश्र पर जानलेवा हमले के एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी के खिलाफ संदिग्ध व्यक्ति को टोकने पर जानलेवा हमला करके दरोगा को गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप है।
अभियोजन वादी के अनुसार 28 मई 2024 की शाम सदर कोतवाली में तैनात एसआई अंशुमान मिश्र कोर्रों रोड स्थित स्कूल के पास ड्यूटी पर थे। इस दौरान सड़क पर बाइक लेकर खड़े एक व्यक्ति को उन्होंने टोका तो वह अभद्रता करने लगा। करीब पहुंचने पर उसने पास में पड़ी शटरिंग की फंटी से हमला कर दरोगा का सिर फोड़ दिया। जख्मी दरोगा की तहरीर पर सदर कोतवाली में कोर्रों निवासी मुनेश पाल, जितेंद्र पाल व एक अन्य अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज की गई। आरोपी मुनेश पाल की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी पर बुधवार को जिला जज अनुपम कुमार की अदालत में बहस हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी व एडीजीसी अनिल चौधरी ने जमानत का विरोध किया। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पुलिस केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।