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दरोगा से रिवाल्वर छीनने के आरोपी की बेल खारिज

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सैनी कोतवाली के नर्सिंगपुर कछुआ गांव में दबिश देने गई पुलिस पार्टी पर हमलाकर दरोगा की सर्विस रिवाल्वर छीनने के आरोपी की मंगलवार को अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। 12 अगस्त 2020 की रात कड़ा धाम कोतवाली के दरोगा कृष्णराज सिंह पुलिस फोर्स के साथ सैनी कोतवाली क्षेत्र के नर्सिंगपुर कछुआ गांव एक मामले में दबिश देने गए थे। गांव के सिंकू ने परिजनों और पड़ोसियों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। घेरकर पिटाई करने के बाद दरोगा की सर्विस रिवाल्वर छीन लिया था।
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बाद में एसपी ने कई थानों की फोर्स भेजकर रात में ही लूटी गई रिवाल्वर बरामद करा ली थी। मामले में सिंकू समेत नौ नामजद व कई अन्य अज्ञात के खिलाफ सैनी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। घटना के मुख्य आरोपी सिंकू ने अदालत में जमानत अर्जी लगाई। जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीके दुबे की अदालत ने मंगलवार को आरोपी सिंकू की जमानत खारिज कर दी।
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